हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश|

 हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ भूमि को विकसित करने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की थी। इस कदम का स्थानीय छात्रों, पर्यावरणविदों और आम जनता ने विरोध किया, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का आवास है।

इन विरोधों और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को इस क्षेत्र में सभी विकासात्मक गतिविधियों, विशेष रूप से पेड़ों की कटाई, पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से इस कार्यवाही के लिए आवश्यक अनुमतियों और पर्यावरणीय आकलनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही, अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को स्थल का निरीक्षण करके 16 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।



इसलिए, वर्तमान में कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और भवन निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। आगे की कार्यवाही अदालत के आगामी आदेशों और पर्यावरणीय आकलनों पर निर्भर करेगी।

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